जालंधर

गौशाला संचालक धम्मा सुसाइड केस:हाईकोर्ट से गौतम मोहन को मिली एंटीसिपेट्री बेल, संजीव और श्रीराममोहन की सेशन कोर्ट से बेल हो चुकी है रिजेक्ट

लांबड़ा स्थित गौशाला के संचालक धर्मवीर बख्शी उर्फ धम्मा सुसाइड केस में नामजद गौतम मोहन को हाईकोर्ट से बुधवार को एंटीसिपेट्री बेल मिल गई है। हाईकोर्ट ने गौतम मोहन को आदेश दिए है कि वह जांच में शामिल होकर अपना पक्ष रखे। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। गौतम को राहत मिलने के बाद केस में फरार चल रहे आरोपी श्रीराममोहन और संजीव कुमार काला भी हाईकोर्ट में एंटीसिपेट्री बेल लगा सकते है। इससे पहले इनकी बेल सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है। 

बता दें कि 30 अगस्त को सोशल मीडिया पर लाइव होकर लांबड़ा के रहने वाले धर्मवीर बख्शी उर्फ धम्मा ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। उसने श्रीराम मोहन, गौतम मोहन, संजीव काला, कांग्रेसी विधायक सुरिंदर चौधरी और सीआईए-2 के इंचार्ज पुष्पबाली पर तंग करने के आरोप लगाए थे। धम्मा की 31 अगस्त को मौत हो गई थी। पुलिस ने विधायक चौधरी को छोड़ बाकी पर केस दर्ज किया है।

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