
जालंधरः पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार के निर्देशों के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने सोमवार से नई पाबंदियों के आदेश जारी कर दिए। ये आगामी 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए सख्ती बरती जाए।
डीसी ने जारी किए ये निर्देशः-
1) पंजाब में आने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगानी अनिवार्य है। नहीं तो पिछले 72 घंटे की RTPCR रिपोर्ट के साथ जालंधर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
2): घर के अंदर 150 और बाहर 300 व्यक्तियों के ही इकट्ठे होने की अनुमति दी जाएगी।
3) सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, खेल परिसरों, जिम, मॉलों आदि को 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी। साथ ही यहां के सभी कर्मचारियों को कोविड की दोनों डोज लगनी अनिवार्य है।
4) कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा के अन्य सभी संस्थानों को एक शर्त पर खोलने की अनुमति दी गई है कि उन्हें कोविड वैक्सीन लगी हो।
उक्त आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए है।



