जालंधर ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी:बुलेट बाइक व स्पेयर पार्ट्स डीलर और मैकेनिकों से बोले ACP; पटाखे बजाने वाला साइलेंसर बेचा या लगाया तो दर्ज करेंगे FIR

पटाखे की आवाज वाली बुलेट बाइक पर कार्रवाई के दायरे में अब उसे बेचने व लगाने वाले भी आ गए हैं। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस के ACP हरबिंदर सिंह ने बुलेट बाइक सेल-परचेज, उसके स्पेयर पार्ट्स बेचने और रिपेयर करने वाले मैकेनिकों से बैठक की। जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अगर किसी ने पटाखे वाला साइलेंसर बेचा या फिर फिट किया तो उनके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करेगी। इसे सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन मानते हुए IPC की धारा 188 के साथ संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी।
मरीजों, बच्चों व बुजुर्गों को होती है परेशानी
एसीपी ने कहा कि बुलट बाइक के साइलेंसर में तकनीकि फेरबदल कर पटाखे की आवाजें निकाली जाती हैं। जिससे सार्वजनिक जगहों पर बेवजह शोर होता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों, मानसिक रोगियों व दिल की बीमारियों के मरीजों को परेशानी होती है। राह चलते लोगों में भी पटाके की तेज आवाज से दहशत का माहौल बनता है। यही नहीं, सड़क पर चलते वक्त अचानक पटाखे जैसी आवाज से कई बार दूसरे वाहन चालक भी घबरा जाता है। जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। बुलट खरीदने के बाद उनके साइलेंसर में फेरबदल किया जाता है। फिर उन्हें बुलट में फिट कर दिया जाता है।
खुद न करें ऐसे काम, कोई करे तो पुलिस को दें सूचना
इसलिए इसमें ऐसी बाइक की सेल-परचेज करने, स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले और मैकेनिकों का रोल अहम हो जाता है। इस वजह से उन्होंने इन सभी को आफिस बुलाकर इस बारे में समझाया। उन्होंने सभी से अपील भी की कि अगर कोई ऐसा करता है तो इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 0181-2227296 या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 या 95929-18501, 95929-18502 पर सूचना दे सकते हैं।
हाईकोर्ट भी ले चुका संज्ञान
बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखे की आवाज को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट भी सख्त रुख दिखा चुका है। हाईकोर्ट ने सभी एसएसपी, पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों को हिदायत दी थी कि वो यह सुनिश्चित करें कि सभी बाइक में सही साइलेंसर लगा हो। यह हिदायत ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए दी गई थी। पुलिस ने सड़क पर कार्रवाई की लेकिन लगातार ऐसे बाइक मिलते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अब पुलिस जड़ से ही इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश कर रही है।



