
पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर शराब ठेके 48 घंटे बंद रहेंगे। पंजाब में 18 फरवरी शाम 6 बजे से 20 फरवरी शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पर रोक रहेगी। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। जिस वजह से यह आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 10 मार्च को पंजाब में मतगणना होनी हैं। उस दिन भी ड्राई डे रहे। पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर डॉ. एस. करूणा राजू ने इस संबंध में गृह विभाग और एक्साइज सचिव को पत्र लिखकर आदेश सख्ती से लागू करने को कहा है।
बॉर्डर पर पड़ोसी राज्य के ठेके भी नहीं खुलेंगे
इस दौरान चुनाव आयोग के यह आदेश पंजाब से सटे राज्यों के बॉर्डर पर खुले ठेकों पर भी लागू होंगे। पंजाब से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के बॉर्डर सटे हुए हैं। यहां भी इस दौरान ड्राई डे रखना होगा।
पंजाब में अब तक 16.5 करोड़ रुपए की 30.23 लाख लीटर शराब जब्त
पंजाब में चुनाव आयोग की इन्फोर्समेंट टीमों की तरफ से अभी तक साढ़े 16 करोड़ की 30.23 लाख लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है। इसके अलावा 279.17 करोड़ रुपये का नशा भी पकड़ा जा चुका है। नशा पकड़ने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से हर जिले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस भी पड़ोसी राज्यों की पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टरों के सहयोग से नशा रोकने की कोशिश कर रही है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर का भेजा पत्र…




