अमृतसरकपूरथला / फगवाड़ागुरदासपुरजालंधरपंजाबपटियालालुधियानाहोशियारपुर

वाहन उच्च सुरक्षा प्लेट के बिना रोड पर चलेगा तो होगी कारवाई – पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी वाहन चालक उच्च सुरक्षा प्लेट के बिना रोड पर चलेगा,अब उनके खिलाफ कारवाई होगी। क्यों कि केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सैक्शन 41 और केन्द्रीय मोटर व्हीकलज रूल 1989 की धारा 50 अनुसार वाहनों पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन पलेट (एचएसआरपी) लगाना जरूरी है। 

पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने समूह सचिव, रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारटी पंजाब और समूह उप मंडल मैजिस्ट्रेट कम रजिस्ट्रिंग एंड लाइसिंसग अथारटीज (मोटर व्हीकल) पंजाब को भेजे गए निदेश में यह भी कहा गया है कि उनके नोटिस में मीडिया के माध्यम से यह बात भी सामने आई है कि कुछ समाज विरोधी तत्व फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर पलेट लगा कर गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे है।

इस लिए वाहनों की स्पैशन चैकिंग की जाए और जो भी वाहन बिना उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर पलेट के चल रहे है,उनके खिलाफ बनती कारवाई को अमल में लाया जाए। यदि कोई वाहन चालक इस मामले में पहली बार पकड़ा जाता है तों उसको मौके पर ही 2000 रूपए और दूसरी बार 3000 रूपए की पैनलटी का भुगतान करना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page