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महाराष्ट्र: राज्य में एंट्री लेने से पहले यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य

मुंबईः कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश को चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है। वहीं अगर वैक्सीन की डोज नहीं लगी होगी तो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट के बढ़ते कहर को लेकर ये फैसला किया गया है। कोरोना वायरस के स्वरूप में लगातार में बदलाव के चलते देश को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।


वैक्सीन की दोनों डोज या निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट
आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा। अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वो रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।

14 दिन का क्वारंटीन
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये सख्ती इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है।

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