
हरविंदर कौर मिंटी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर उनकी बेइज्जती करने, रामामंडी पुलिस थाना के तहत आते मंदाकिनी फार्म में शादी समारोह के दौरान गोलियां चलाने और थाना नई बारादरी थाने का घेराव कर बंधक बनाने के केस में गुरुवार को जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल CJM अमित गर्ग की अदालत में पेश हुए।उन्होंने अदालत में पेश होने के बाद बाहर आकर कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए थे उनका पूरा पालन किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पासपोर्ट जमा करवा दिया गया है। इसके अलावा जो जुर्माना जमा करवाने के लिए कहा था वह भी जमा करवा दिया है। अपने बेल बाउंड भी नए सिरे से भर दिए गए हैं।
कोर्ट में सभी शर्तों को पूरा किया
वि्धायक शीतल अंगुराल ने कहा कि निचली अदालत और सेशन कोर्ट से उन्हें राहत न मिलने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत दी थी, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें रखी थीं और गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में उन सभी शर्तों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और आशा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा।
पहली सितंबर को हाईकोर्ट में देंगे जवाब
शीतल अंगुराल के वकीलों नवीन और पंकज ने बताया कि हाईकोर्ट ने विधायक शीतल अंगुराल को राहत देते हुए गुरुवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। साथ ही आदेश दिया था कि पेश होने के बाद इसका जवाब पहली सितंबर को हाईकोर्ट में दिया जाए कि जो शर्तें बताई गई थी वह पूरी हुई हैं नहीं। दोनों वकीलों ने कहा कि सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं और अब पहली सितंबर को हाईकोर्ट में जवाब फाइल करेंगे।
यह था मामला..
जालंधर : जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से झटका दिया गया था। शीतल अंगुराल को 24 अगस्त (वीरवार) को कोर्ट में गिरफ्तार कर पेश किए जाने के आदेश दिए थे मगर शीतल अंगुराल आज ही कोर्ट में पेश हो गए तथा अपने खिलाफ चल रहे तीन केसों को लेकर जमानत याचिकाएं दायर कर दीं। जिसके संबंध में कोर्ट ने उन्हें तीनों केसों में 25-25 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए थे।